एसयूपी पर BHL.निगम की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई : 22 दुकानों पर छापे के साथ,1200 जुर्माना राशि व 5 किलो प्लास्टिक लगा हाथ
लोगों से की गई अपील-सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और दूसरों को बचाएं
भिलाई – 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बनाने आयात, निर्यात और बिक्री पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। भिलाई शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 प्रकार के आइटम की पूरी तरीके से पाबंदी होने के बाद निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर टीम ने कई स्थानों पर छापे मार करवाई की. निगम प्रशासन ने 22 स्थानों पर कार्यवाही करते हुए 1200 रुपए जुर्माना तथा 5 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त करने की कार्रवाई की है.
निगम पहले ही लोगों व दुकानदारों से की थी अपील- जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के कई सारे प्रोडक्ट पर पाबंदी लगने के बाद से नगर पालिक निगम भिलाई सतर्क हो गया था और इस पर कार्रवाई करने से पूर्व व्यापारियों, व्यवसायियों, दुकानदारों, विक्रेताओं एवं क्रेताओ को सूचना दी जा रही थी। निगम की टीम ने आज औचक निरीक्षण किया और कई दुकानों में दबिश देकर प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त कर जुर्माना लगाया। सिंगल यूज प्लास्टिक इस प्रकार के प्लास्टिक है कि इसे एक बार उपयोग करने के बाद इसे दोबारा उपयोग में लाया नहीं जा सकता, इसे केवल एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर फेंक देते हैं। न हीं इसे आसानी से नष्ट किया जा सकता है, इससे पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान होता है।
महापौर नीरज पाल ने भी स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई की परिकल्पना को साकार करने सिंगल यूज प्लास्टिक का शहरवासियों से बहिष्कार करने की अपील की है.
शहर में इन प्लास्टिक पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध – प्लास्टिक स्टिक युक्त इयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डांडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडीया, थर्माकोल की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक के प्लेट, कप, गिलास, काटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट का पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टायरस इसके साथ ही प्लास्टिक कैरी बैग, अल्प-जीवन पीवीसी एवं क्लोरीन युक्त प्लास्टिक अर्थात विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार सामग्री जैसे पीवीसी के बैनर फ्लेक्स, होर्डिंग, फोमबोर्ड का विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।