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ईडी निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाये जाने के खिलाफ कांग्रेस पहुंची सुप्रीम कोर्ट
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल व सोनिया गांधी से ईडी पूंछतांछ के खिलाफ कांग्रेस का पलटवार
नई दिल्ली– कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूंछतांछ के बीच ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाये जने के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका कर्ता मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव हैं। कांग्रेस महासचिव जया ठाकुर ने दायर याचिका में कहा है कि निदेशक संजय मिश्रा को और सेवा विस्तार न देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ता ने दायर याचिका में आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पदाधिकारियों के खिलाफ कर रही है।
राजनैतिक द्वेष की भावना से विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जांच के नाम पर कांग्रेस नेताओं को परेशान किया जा रहा है। जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नही है।
- दरअसल,जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने 8 सितंबर 2021 को ईडी निदेशक संजय मिश्रा को मिले नवम्बर 2021 तक के सेवा विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका ख़रीच कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेवा विस्तार का अधिकार सरकार को है लेकिन यह बहुत जरूरी मामलों में ही होना चाहिये। कोर्ट ने कहा था कि सेवा विस्तार सीमित समय के लिए होना चाहिए,इसलिए ईडी निदेशक को नवम्बर 2021 के बाद आगे सेवा विस्तार न दिया जाय. उसके बाद केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में एक अध्यादेश के जरिये ईडी और सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल पांच साल तक रहने की व्यवस्था बनाई है।इसी के तहत ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था।